छत्तीसगढ़: रविवार को बंद रहेंगी दुकानें…कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़। श्रम विभाग द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम 1958 अंतर्गत गरियाबंद नगरीय क्षेत्र में प्रति रविवार को बंद दिवस घोषित किया गया है। प्रभारी श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि गरियाबंद के जनरल व्यापारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर रविवार बंद दिवस से छूट की मांग की गई थी। अधिनियम अंतर्गत बंद दिवस में छुट देने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये है। श्री पात्र ने यह स्पष्ट किया है कि रविवार को नगरीय क्षेत्र गरियाबंद के समस्त स्थापना/संस्थान (आवश्यक सेवा संस्थानों को छोड़कर) पूर्ण रूप से बंद रहेगी।

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