व्यवसाय में अपनी रूचि के आधार पर 50 हजार से 3 लाख तक ऋण के लिए आवेदन करे

रायपुर : अंत्यावसायी सहाकारी विकास समिति द्वारा अनुसचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों एवं सफाई कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए ऋण सरल प्रक्रिया एवं साधरण वार्षिक ब्याज दर से 5 साल के लिए दिये जाने का प्रावधान है। विगत वर्षों में 725 हितग्राहियों को ऋण दिया गया।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. टोप्पों ने बताया कि 400 हितग्राहियों ने ऋण अदायगी कर दी है। 325 हितग्राहियों द्वारा राशि जमा की जा रही है। इनके द्वारा भी जल्द ऋण खाते बंद कर दिये जावेंगे। जिन्हे ऋण दिया दिया गया है लगभग 201 हितग्राही धंधे से लग गये है एवं सफलता पूर्वक व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। हितग्राहियों को ऋण वाहन जैसे छोटा हाथी, पैसेेंजर वाहन, ट्रेक्टर एवं ट्राली विभिन्न प्रकार के स्वरूचि के व्यवसाय मे एक लाख, दो लाख एवं तीन लाख तक के ऋण दिये है। उन्होंने बताया कि अंत्यावसायी उन लोगों को मदद करती है जो जरूरत मंद है, जो व्यवसाय करने का सपना देखते हैं परन्तु पूंजी के असमर्थ अपना सपना ही रह जाता है, ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता ऋण देकर व्यवसाय में स्थापित करते हैं। अंत्यावसायी द्वारा दिये गये ऋण का हितग्राही प्रस्तावित व्यवसाय में उपयोग कर रहे हैं एवं परिवार का भरण-पोषण कर रहे है।
श्री टोप्पो ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। इस वर्ग के जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जैसे जाति, मूल, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की दो फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और शपथ पत्र के साथ ऐसे हितग्राही जो किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ नही लिया हो आगामी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। आवेदक टेªक्टर ट्रॉली, मालवाहक वाहन, पैसंेजर वाहन एवं विभिन्न वाहन एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में अपनी रूची के आधार पर 50 हजार से 3 लाख तक के लिए आवेदन कर सकते है। 31 जुलाई के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर कक्ष क्रमांक 34 से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि वही आवेदक आवेदन पत्र भरें जो जमानतदार की व्यवस्था कर व्यवसाय के लिए स्थान उपयुक्त हो। आवेदक समय सीमा के भीतर आवेदन करें एवं रोजगार हेतु आसान किश्तों पर ऋण प्राप्त करें।

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