एक्सप्रेस-वे एकांकी मार्ग व नो पार्किंग जोन घोषित, एक्सप्रेस-वे में वाहनों की अधिकतम गति 50 किमी प्रति घंटा और सर्विस रोड में 20 किमी प्रतिघंटा निर्धारित 

रायपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने जनसुरक्षा को देखते हुए शहर में फाफाडीह, तेलीबांधा से नया रायपुर तक निर्मित एक्सप्रेस-वे मुख्य मार्ग में सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तथा सर्विस रोड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे गतिसीमा निर्धारित करने के आदेश जारी किए है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 112 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब एक्सप्रेस-वे के मुख्यमार्ग में सभी प्रकार के वाहनों की अधिकतम गतिसीमा 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तथा फ्लाई ओव्हर के दोनो तरफ बनी सर्विस रोड में सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे गतिसीमा निर्धारित की गई है। 

एक्सप्रेस-वे नो पार्किंग जोन घोषित

फाफाडीह, तेलीबांधा और नया रायपुर छोटी रेल लाईन की भूमि पर 4 फ्लाई ओव्हर एवं एक एलिवेटेड कॉरीडोर सहित फोर लेन एक्सप्रेस-वे तथा फ्लाई ओव्हर के दोनो ओर सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 शदाणी दरबार के पास से फाफाडीह के गुढियारी अण्डरपास तक 12 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेस-वे का निर्माण फ्लाई ओव्हर सहित पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य जारी है। फ्लाई ओव्हर में माना से फाफाडीह तक अवैध रूप से आवागमन और विभिन्न स्थानों पर गाडियों की अवैध पार्किंग के चलते दुर्घटना की संभावना को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 शदाणी दरबार के पास से फाफाडीह गुढियारी अण्डरपास तक 12 कि.मी. लंबाई में एलिवेटेड कॉरीडोर, सभी फ्लाई ओव्हर एवं सर्विस रोड सहित निर्मित एक्सप्रेस-वे मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित किया है।

 एक्सप्रेस-वे एकांकी मार्ग घोषित

राष्ट्रीय राजमार्ग 30 शदाणी दरबार के पास से फाफाडीह के गुढियारी अण्डरपास तक 12 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस-वे पूर्ण हो चुका है शेष में कार्य प्रगति पर है। फ्लाई ओव्हर में माना से फाफाडीह तक अवैध रूप से आवागमन प्रारंभ किया जा रहा है एवं कुछ लोगों द्वारा निर्धारित दिशा के विपरित दिशा में वाहन चलाया जा रहा है जिससे एक्सप्रेस-वे में दुर्घटना की संभावना को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस-वे मार्ग पर बने एलिवेटेड कॉरीडोर, सभी फ्लाई ओव्हर एवं सर्विस लेन सहित फोर लेन एक्सप्रेस-वे को एकांकी मार्ग घोषित किया है। जारी आदेश के तहत रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 डिवाईडर के बाएं ओर यातायात का संचालन केवल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की दिशा में किया जाएगा, उक्त मार्ग पर यातायात का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से रेलवे स्टेशन की ओर प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से रेलवे स्टेशन डिवाईडर की बाएं ओर यातायात का संचालन केवल रेलवे स्टेशन की ओर किया जाएगा उक्त मार्ग पर यातायात का संचालन रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की ओर प्रतिबंधित रहेगा।

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