फीस विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद भी निजी विद्यालयों ने नहीं बनाई फीस समिति

रायपुर। निजी स्कूलों की फीस को लेकर अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद भी निजी स्कूलों की ओर से इस दिशा में कार्रवाई नहीं किए जाने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने संज्ञान लिया है. फीस समिति गठन के लिए संचालक की ओर से तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है.

लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 24 सितम्बर 2020 को लागू किया गया है. अधिनियम के बनने के 1 माह के भीतर निजी विद्यालयों को फीस समिति गठन की कार्रवाई करनी थी, लेकिन आजतक निजी विद्यालयों द्वारा इस दिशा में कार्रवाई पूरी नहीं की गई है.

जिला शिक्षा अधिकारियों से सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित करने कहा गया है कि अधिनियम 2020 के अनुसार 15 मार्च तक तमाम कार्रवाई पूरी करें. इसके बाद अधिनियम की किसी धारा के उल्लंघन के दोषी पाये जाते हैं, उन्हें नोटिस दिया जाएगा. इसके साथ ही डीईओ को अपने जिले के निजी विद्यालयों को अधिनियम की विभिन्न धाराओं से परिचित कराने के लिए कहा गया है.

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