नकली शराब से हुई मौत के मामलों में आरोपियों की खैर नहीं, मिलेगी फांसी या उम्रकैद

इंदौर. मध्यप्रदेश में नकली शराब पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों के मामले में अब आरोपियों को मौत की सजा दी जाएगी. साथ ही 20 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान बनाया गया है. मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. प्रदेश के आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए यह बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है. इस प्रस्ताव के जरिये प्रदेश में नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों पर रोक लगाना है. जल्द ही विधानसभा में अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव कानून के रूप में लागू हो जाएगा.

हाल ही में मध्यप्रदेश प्रदेश के मंदसौर और इंदौर में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई थी. जहरीली शराब के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है. मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए कानून के बारे में बताया है. उन्होंने कहा है कि “ मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी है. इसके तहत जहरीली शराब से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है. तथा इस तरह के मामलों में 20 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है”.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नकली शराब बेचने के बढ़ते मामलों को देखते हुए आबकारी अधिनियम में बदलाव किया गया है. संशोधन से पहले कानून में नकली शराब से होने वाली मौतों में पांच से दस साल की अधिकतम सजा होती थी. और जुर्माना राशि भी दस लाख रुपये तक था. लेकिन नकली शराब के व्यापार को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत थी.

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