कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों को राहत देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा, अगले तीन महीने किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त खत्म कर दी गई है। आयकर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार को लिंक करने की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वहीं, 2018-19 के लिए देरी से आयकर रिर्टन भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च से 30 जून कर दी गई है। अब इस पर 12 की जगह नौ फीसदी ब्याज लगेगा।
- टीडीएस देर से जमा करने पर ब्याज 18 की जगह 9 फीसदी
- पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के देरी से जीएसटी फाइलिंग पर ब्याज, जुर्माना, बिलंब शुल्क नहीं। मार्च-मई की फाइलिंग 30 जून तक
- आयातकों-निर्यातकों का कस्टम क्लियरेंस 30 जून तक जरूरी सेवा में शामिल
- इस वर्ष कंपनियों के निदेशकों का 182 दिन देश में रहना अनिवार्य नहीं
- एक करोड़ से कम वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया पर रोक
-
यह भी सहूलियतें
- यात्री ट्रेनें बंद होने के बाद भी रेलवे अपने ठेकाकर्मियों को देगा पूरा वेतन
- आईआरसीटीसी ने कहा, रद्द ट्रेनों का टिकट रद्द करवाने की जरूरत नहीं। पैसा अपने आप रिफंड होगा
- यूपी ने 5.97 लाख दिहाड़ी मजदूरों के खाते में 1000-1000 रुपये की पहली किश्त डाली, गली-मोहल्ले तक फल-सब्जी की आपूर्ति होगी
- 1.65 करोड़ अंत्योदय लाभार्थियों को राशन देगी यूपी सरकार
- दिल्ली सरकार निर्माण मजदूरों को देगी 5-5 हजार रुपये
