सम्पूर्ण कबीरधाम जिले के लिए 17 अगस्त या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील
कवर्धा, 18 मई 2020
कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम में कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम,, नियंत्रण और उनके संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत कबीरधाम जिले में लागू धारा 144 को आगामी 3 माह तथा आगामी आदेश तक बढाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण जिला कबीरधाम जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को 17 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है ।
कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। सम्पूर्ण कबीरधाम जिले में धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए आगामी 17 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
जिले में शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नही करेगा एवं आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।
