जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश….शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार 21 जून तक रहेंगे बंद

धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से धमतरी जिले के एफ.एल.3 होटल, हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार तथा एफ.एल.4-क, द रायले रिम्मीज सोशल क्लब को आगामी 21 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने उक्ताशय के आदेश दिए हैं।

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