फ़िज़िकल डिस्टेसिंग अनिवार्य.. हुई चूक तो 200 रुपए जुर्माना और FIR भी

रायपुर,18 जुलाई 2020। कोविड संक्रमण के दौर में राज्य सरकार ने मास्क सोशल डिस्टेंसिग और फ़िज़िकल डिस्टेंसिग को अनिवार्य घोषित कर दिया है। अनिवार्य का आशय यह है कि यदि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, सार्वजनिक स्थल पर थूक रहे हैं.. दुकानों व्यवसायिक संस्थानों में सोशल फ़िज़िकल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आप पर जुर्माना तो होगा ही साथ ही FIR भी दर्ज होगी.हालांकि FIR वैकल्पिक है और यह तब अनिवार्य हो जाएगी जबकि जुर्माना अदा ना किया
जाए।

राज्य सरकार ने यह आदेश छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड 19 विनियम 2020 के विनियम 12 (9) के तहत प्रभावी किया है।इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है,फिर वह सार्वजनिक स्थान पर हो ऑफिस में हो दो पहिया में हो या कार में हो।सार्वजनिक स्थल पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।यदि कोई होम क्वारनटाईन है और उसने दिशा निर्देश का उल्लंघन किया या कि दुकान व्यवसायिक संस्थान में यह पाया गया कि सोशल फ़िज़िकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किया गया तो सजा तय है।

मास्क ना पहनने पर जुर्माना सौ रुपए.. होम क्वारनटाईन का उल्लंघन करने पर जुर्माना एक हज़ार रुपए..सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर जुर्माना सौ रुपए.. और व्यवसायिक संस्थानों और दुकानों में सोशल फ़िज़िकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन की स्थिति में मालिक पर दो सौ रुपए जुर्माना तय किया गया है। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो FIR भी होगी।

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