प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के करीबी सहयोगी ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) और उसके परिवार से जुड़ी करीब 22 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया. ED की यह कार्रवाई PMLA एक्ट के तहत की गई . बता दें कि इकबाल मिर्ची की 2013 में मौत हो चुकी है.
जांच एजेंसी ED ने एक बयान में कहा, ‘जब्त की गई संपत्ति में मुंबई में एक होटल, एक सिनेमा हॉल, एक निर्माणाधीन होटल, एक फार्म हाउस, दो बंगले और पंचगनी में 3.5 एकड़ जमीन शामिल है. बयान में कहा गया कि जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 22.42 करोड़ रुपये है. इनमें सात बैंक खातों में जमा रकम भी शामिल है.
मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में माफिया और उसके परिवार के खिलाफ कुल 798 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. एजेंसी ने पूर्व में जब्ती आदेश जारी किया था. इसमें विदेश में स्थित 203 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है. बता दें कि मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी.
माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के सहयोगी मिर्ची पर मादक पदार्थ की तस्करी और उगाही से रकम हासिल करने के आरोप लगाए गए थे. ईडी ने पूर्व में कहा था, ‘वह (मिर्ची) मादक पदार्थ का अंतरराष्ट्रीय तस्कर था, जिसने दुनियाभर में अपार चल-अचल संपत्ति अर्जित की.’ एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मिर्ची ने अप्रत्यक्ष तरीके से कई संपत्तियां अर्जित की थीं.
बता दें कि ED ने 26 सितंबर 2019 को इक़बाल मिर्ची, उसके परिवार और अन्य लोगो के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इस केस में मुंबई के बिल्डर कपिल वाधवान, धीरज वाधवान और हुमायूं मर्चेंट सहित कुल 5 लोगो की गिरफ्तारी भी की गई थी. इसी मामले में इक़बाल मिर्ची के 2 बेटे आसिफ मेमन और जुनैद मेमन, और पत्नी हाजरा मेमन के खिलाफ नोन बेलेबल वारेंट जारी किया गया था. इस मामले की जांच ईडी अब भी कर रही है.
