1 जनवरी से टोल प्लाजा के नियमों में बदलाव होने वाले हैं. नए साल की शुरुआत के साथ ही टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया वाहनों पर Fastag का होना जरूरी है. ऐसे में अगर आपके कार पर फास्टैग नहीं है तो हो सकता है कि आपको अपनी यात्रा में कठिनाईंयों का सामना करना पड़े. इसी कड़ी में बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25 दिसंबर से रोक लगा दी जाएगी. RTO की तरफ से बुधवार को इस बाबत डीलरों को नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं.
बता दें कि सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही चेंकिंग दल वाहनों को चेक कर फास्टैग लगवाने के लिए चेतावनी भी जारी करेगी. आरटीओ अधिकारी के मुताबिक लखनऊ आरटीओ कार्यालय में कुल चार पहिया रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 6 लाख से अधिक है. इन वाहनों में से 25 फीसदी वाहनों में ही केवल फास्टैग लगे हैं. बाकी के वाहनों पर फास्टैग नहीं लगाया गया है. इन वाहनों में डेढ़ लाख व्यवसायिक वाहन भी शामिल हैं
बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यदि आप यात्रा करते हैं और अगर आपके वाहन पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो आपको टोल टैक्स में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी. नए नियमों के तहत अगर आप उसी टोल प्लाजा से 24 घंटे के भीतर आना-जाना करते हैं तो आपको 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी. इसका सीधा मतलब यह है कि आपके एक तरफ से आने का टोल टैक्स माफ कर दिया जाएगा. केवल एक तरफ के ही टोल टैक्स को वसूला जाएगा.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजन निदेशक एनएन गिरि के मुताबिक यह नियम वाहन के मालिकों को फास्टैग के प्रति आकर्षित करने के लिए लाया गया है. इस तरीके से टोल टैक्स को कैशलेश प्रणाली में बदला जा सकता है. इसी कारण इस नियम को लाया जा रहा है. बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सभी चार पहिया वाहनों पर 1 जनवरी के बाद से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है. आप www.fastag.org पर जाकर फास्टैग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
